
हिमगंगे स्टोन क्रेशर पर मुकदमा दर्ज, गंगोत्री और नारायण स्टोन क्रेशर किए सील
हरिद्वार। नैनीताल हाईकोर्ट की घोर नाराजगी के बीच जिले में लगातार सामने आ रही अवैध खनन की शिकायतों पर प्रशासन हरकत में आया है। हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि आखिर हरिद्वार में संचालित 121 स्टोन क्रेशर नदी से 5 किलोमीटर दूर क्यों नहीं लगाए जा सकते। सुनवाई की अगली तारीख 18 जून लगाई गई है।
DM मयूर दीक्षित ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन
ऐसे में हरकत में आई जिले की प्रशासनिक मशीनरी ने कार्रवाई शुरू कर दी। DM मयूर दीक्षित के निर्देश पर भोगपुर पहुंची प्रशासन की टीम ने स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की है। एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पहुंची टीम ने सील होने के बाद भी संचालित किए जा रहे हिमगंगे स्टोन क्रेशर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं छापेमारी के दौरानअब गंगोत्री और नारायण स्टोन क्रशर पर भी खनन सामग्री बताई गई मात्रा से ज्यादा पाई गई। जिस पर दोनों स्टोन क्रशरों को सील कर दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से स्टोन क्रशर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। SDM की कार्रवाई…